केंद्र ने नहीं दी तब्लीग़ी जमात के बारे में ग़लत रिपोर्टिंग करने वालों पर कार्रवाई की जानकारी, सुप्रीम कोर्ट नाराज़
सुप्रीम कोर्ट ने तब्लीग़ी जमात को लेकर केन्द्र द्वारा दाख़िल हलफनामे पर चिंता जताई है। कोर्ट ने केन्द्र से इस मामले में ग़लत रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया चैनलों के ख़िलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा था। मामले की सुनवाई कर रहे सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा कि ‘हम हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं।’
सीजेआई ने केन्द्र सरकार को कहा, ‘हमने आपको यह बताने के लिए कहा था कि आपने केबल टीवी अधिनियम के तहत क्या किया है? हलफनामे में इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें आपको बताना चाहिए कि हम इन मामलों में केन्द्र के हलफनामे से निराश हैं।’
सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा, ‘जब आपके (केन्द्र के) पास अधिकार है तो हम एनबीएसए को इस मामले में कार्रवाई के लिए क्यों कहें? अगर कुछ नहीं होता तो आप एक अथॉरिटी बनाइए, नहीं तो हम इसे किसी बाहरी एजेंसी को सौंप देंगे।’