जम्मू-कश्मीर में 4-जी इंटरनेट सेवा शुरू करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कमिटी गठित
जम्मू-कश्मीर में 4-जी इंटरनेट सेवा बहाल करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सर्वोच्च अदालत ने इस विवाद के पेंच समझने के लिए एक हाई पॉवर कमिटी का गठन करने का आदेश दिया है. इस कमिटी में गृह मंत्रालय और संचार मंत्रालय के अफ़सरों के अलावा जम्मू-कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी भी शामिल होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों में संतुलन क़ायम रहना चाहिए. महामाहरी के दौरान लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अदालत विशेष समिति का गठन कर रही है. गृह मंत्रालय के सचिव की अगुवाई में उच्च स्तरीय कमिटी स्थिति का आकलन कर फैसला लेगी.’