Hijab Verdict: 'हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं' - कर्नाटक हाई कोर्ट
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बहुचर्चित हिजाब मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। यह फैसला कर्नाटक की फुल बेंच की तरफ से आई है। कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है।
राज्य सरकार के प्रतिबंध को बरक़रार रखते हुए, अदालत ने मंगलवार को कहा कि "स्कूल की यूनिफॉर्म का नुस्खा है एक उचित प्रतिबंध"। राज्य सरकार को, अदालत ने कहा, "सरकारी आदेश जारी करने की शक्ति है"। कर्नाटक में पिछले कुछ महीनों में विवाद के बीच भारी विरोध हुआ था।
कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक सरकार का पांच फरवरी का आदेश असंवैधानिक नहीं है। अदालत विवाद पर तीन प्रमुख सवालों का जवाब दे रही थी:
1) क्या हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है?
2. क्या स्कूल की यूनिफॉर्म का आदेश अधिकारों का उल्लंघन है।
3. क्या 5 फरवरी को सरकारी आदेश बिना सोचे-समझे और स्पष्ट रूप से मनमाना जारी किया गया था।
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