किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राजधानी दिल्ली में कौन आएगा, पुलिस तय करे
सुप्रीम कोर्ट में किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दायर यचिका पर सुनवाई दो दिनों के लिए टाल दी गई है। अब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 20 जनवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि किसानों का दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करना कानून और व्यवस्था की स्थिति है जिसे सुनिश्चित करना पुलिस का काम है। इस मामले में सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल का कहना है कि लगभग 5,000 किसान दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर ट्रैक्टर रैली करेंगे जो पूरी तरह अवैध है।
सुप्रीम कोर्ट 11 जनवरी को ही इस किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर चुका है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था।
इस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन होने वाले किसानों के मार्च को रोका जाए। पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था बिगड़ने और हर साल आयोजित की जाने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में खलल पड़ने का हवाला दे कर इस परेड को रोकने का अनुरोध किया गया था।
शीर्ष अदालत ने इस मामले पर पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि गणतंत्र दिवस की परेड में किसी तरह की बाधा नहीं पहुँचना चाहिए।