केन्द्र ने मसूद अज़हर के रिश्तेदार को आतंकी घोषित किया, मीडिया ने बताया था मृत
केंद्र की मोदी सरकार ने आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से 18 लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया है। केंद्र ने यह आदेश संशोधित यूएपीए क़ानून के तहत जारी किया है। इस क़ानून में संशोधन किए जाने के बाद से भारत अबतक 30 से ज़्यादा लोगों को आधिकारिक रूप से आतंकवादी घोषित कर चुका है। ताज़ा आदेश के मुताबिक़ केंद्र ने 1999 में हुए कंधार विमान अपहरण मामले में मसूद अज़हर के रिश्तेदार युसूफ़ अज़हर को भी यूएपीए क़ानून के तहत आतंकवादी घोषित किया है, लेकिन इसमें एक पेंच है।
दरअसल, पिछले साल पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायु सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद मीडिया और ख़ासतौर पर टीवी मीडिया ने यह दावा किया था इस हमले में यूसुफ़ अज़हर भी मारा गया। कई टीवी मीडिया ने इस ख़बर को प्रमुखता से दिखा रहे थे और छाप रहे थे जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विजय गोखले ने तब अपने बयान में युसूफ़ के मारे जाने का कहीं ज़िक्र नहीं किया था।
उन्होंने अपने बयान में कहा था, ‘भारत ने बालाकोट में JeM (जेश-ए-मोहम्मद) के एक बड़े ट्रेनिंग कैंप पर हमला अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन में, बहुत बड़ी संख्या में JeM आतंकवादियों, प्रशिक्षकों, वरिष्ठ कमांडरों और जिहादियों के समूह जिन्हें फिदायीन कार्रवाई के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा था, को मार गिराया गया है । बालाकोट में इस ट्रेनिंग कैंप का संचालन JeM के प्रमुख मसूद अज़हर के रिश्तेदार मौलाना यूसुफ अज़हर (उर्फ उस्ताद घोरी) द्वारा किया जा रहा था।’