''22 वर्षीय को हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं दिया गया'' : दिशा रवि को मिली जमानत
टूलकिट केस में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। दिशा की पुलिस ने 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। गौरतलब है कि इससे पहले, सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को एक और दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जमानत पर सुनवाई के दौरान कहा, 'रिकॉर्ड में कम और अधूरे सबूतों को ध्यान में रखते हुए मुझे 22 वर्षीय लड़की जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, को जमानत के नियम को तोड़ने के लिए कोई भी ठोस कारण नहीं मिल रहा है।’ इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने दिल्ली पुलिस के उस आवेदन का निस्तारण कर दिया, जिसमें पुलिस ने दिशा रवि की कस्टडी को चार दिन और बढ़ाने की मांग की थी।