निर्दोष लोगों के ख़िलाफ गोहत्या क़ानून का हो रहा दुरुपयोग: इलाहाबद हाई कोर्ट

by GoNews Desk Oct 26, 2020 • 07:05 PM Views 1527

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश गोहत्या रोकथाम अधिनियम-1955 के लगातार दुरुपयोग पर कड़ी नाराज़गी ज़ाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि निर्दोष लोगों के खिलाफ क़ानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह बात हाई कोर्ट ने गोहत्या और गोमांस की बिक्री के कथित आरोपी रहमुद्दीन की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कही।

कोर्ट ने कहा, ‘निर्दोष लोगों के खिलाफ क़ानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब भी कोई माँस बरामद किया जाता है, तो बिना कोई फॉरेंसिक जांच किए उसे गाय का माँस (गोमांस) बता दिया जाता है। ज़्यादातर मामलों में तो जांच के लिए मांस भेजा ही नहीं जाता और आरोपी उस अपराध के लिए जेल में बंद रहते हैं जो संभत: किया ही नहीं।’