पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने दिया हिंदू संत की समाधि फिर बनाने का आदेश, तोड़ने वालों से होगी खर्च की वसूली

by GoNews Desk Jan 06, 2021 • 05:45 PM Views 893

पाकिस्तान अक्सर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए चर्चा में रहता है लेकिन हाल में आये सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले में एक उलट कोशिश नज़र आती है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पख़्तूनख़्वाह प्रांत में तोड़ी गयी हिंदू संत श्री परम हंस जी महाराज की समाधि को दो हफ़्ते में दोबारा बनाने का आदेश दिया है। यही नहीं उसने समाधि तोड़ने वाले दंगाइयों से इस पनर्निर्माण के ख़र्च की वसूली का भी आदेश दिया है।

पिछले हफ्ते करक ज़िले के टेरी गाँव में स्थिति इस ऐतिहासिक समाधि को एक मौलवी के भड़काने पर भीड़ ने   ढहा दिया था। कहा जा रहा है कि एक हिंदू नेता समाधि से लगते हुए अपना घर बना रहा था जिससे लोग नाराज़ थे। इस मामले में सरकार ने कड़ा रुख़ अख़्तियार करते हुए 92 पुलिसवालों को निलंबित कर दिया है। इसमें एसपी और डीएसपी भी शामिल है। इसके अलावा 109 लोगों को समाधि तोड़ने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है।

संत श्री परमहंस जी महाराज इस इलाके के प्रतिष्ठित संत थे। 1919 में उनके निधन के बाद यहीं उनकी अंत्येष्टि की गयी थी और उनकी समाधि पर उनके अनुयायी पूजा-पाठ के लिए आते थे। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुलज़ार अहमद की अगुवाई में तीन सदस्यीय बेंच ने इस मामले को बेहद गंभीर और पाकिस्तान की छवि ख़राब करने वाला पाया। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ समाधि के पुनर्निर्माण का आदेश दिया बल्कि ख़ैबर पख्‍तूनख्वाह सरकार से कोर्ट में रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है।