एनआईए कोर्ट से ज़मानत के बाद पीडीपी यूथ विंग के अध्यक्ष जम्मू-कश्मीर पुलिस की हिरासत में

by GoNews Desk 2 years ago Views 2012

एनआईए कोर्ट से उन्हें एक लाख रूपये के निजी बॉन्ड पर राहत दी गई है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों के चंगुल से आज़ादी के बाद ही उन्हें अन्य मामलों में हिरासत कर लिया गया।

Two Days After Getting Bail from NIA court, PDP Yo
पीडीपी यूथ विंग के अध्यक्ष वहीद पारा को एनआईए कोर्ट से ज़मानत मिलने के दो दिन बाद ही जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने वहीद पर किसी आतंकी संबंधी मामले में से जुड़े होने का आरोप लगाया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि उन्हें कथित रूप से राजनेताओं, आतंकवादियों और अलगाववादी ताकतों से संबंधित मामलों में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि वहीद को जम्मू की अदालत में पेश किया गया था और 18 जनवरी तक उन्हें पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। यह मामला आपराधिक जांच (कश्मीर) रेंज द्वारा दर्ज किया गया था, जो आतंकी मामलों की जांच कर रहा है और अबतक दो दर्जन से ज़्यादा एफआईआर दर्ज किए हैं। 


पीडीपी यूथ विंग के अध्यक्ष वहीद को जम्मू की एक अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 18 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें पूछताछ के लिए श्रीनगर लाया जाएगा। इससे पहले वहीद पारा को 25 नवंबर को गिरफ़्तार किया गया था। एनआईए ने तब हिज़्बुल मुजाहिदीन से संबंध होने का आरोप लगाया था। वहीद पुलवामा ज़िले के रहने वाले हैं।

हाल ही में हुए ज़िला विकास परिषद के चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। एनआईए कोर्ट से उन्हें एक लाख रूपये के निजी बॉन्ड पर राहत दी गई है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों के चंगुल से आज़ादी के बाद ही उन्हें अन्य मामलों में हिरासत में ले लिया गया। इसपर पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने उनकी नज़रबंदी पर चिंता जताई है और उनकी रिहाई के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप की मांग की है।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘पूरी तरह से अदालती कार्यवाही के बाद एनआईए कोर्ट ने @parawh (वहीद पारा) को ज़मानत देने के बावजूद, उन्हें अब जम्मू में सीआईके द्वारा हिरासत में लिया गया है। किस क़ानून के तहत और किस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है? यह अदालत की अवमानना ​​है। @Manojsinha_ji (मनोज सिन्हा) हस्तक्षेप करें ताकि न्याय दिया जा सके।’

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