Google के ख़िलाफ़ जांच के आदेश

ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के बाद गूगल के ख़िलाफ़ अनुचित व्यवहार और कंटेंट प्रोवाइडर की विज्ञापन से होने वाली कमाई पर क़ब़्ज़ा करने के आरोपों में जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए देश के टॉप मीडिया ब्रांड्स ने डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन की अगुवाई में कंपटिशन कमिशन ऑफ इंडिया में एक याचिका दायर की थी।
6 जनवरी को जारी अपने 21 पेज के आदेश में, सीसीआई ने देखा है कि "आयोग का प्रथम दृष्टया विचार है कि Google ने अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है”। इसके साथ ही आयोग ने आयोग महानिदेशक को अधिनियम के धारा 26(1) के तहत मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की जांच कर आयोग 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।
डीएनपीए ने आरोप लगाया था कि इंटरनेट पर सर्च बाज़ार पर अपने एकाधिकार से, Google ने विज्ञापन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और कंटेंट क्रियेटर्स को बहुत कम पेमेंट कर रहा था। याचिका में दावा किया गया है कि भारत में सर्च इंजन के बाजार में गूगल की हिस्सेदारी 98 फीसदी से ज्यादा है, जो मोबाइल फोन सर्च पर 99 फीसदी से ज्यादा है। Full Story: India’s Competition Commission Orders Investigation Against Google For ‘Unfair Practices’
डीएनपीए ने आरोप लगाया था कि इंटरनेट पर सर्च बाज़ार पर अपने एकाधिकार से, Google ने विज्ञापन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और कंटेंट क्रियेटर्स को बहुत कम पेमेंट कर रहा था। याचिका में दावा किया गया है कि भारत में सर्च इंजन के बाजार में गूगल की हिस्सेदारी 98 फीसदी से ज्यादा है, जो मोबाइल फोन सर्च पर 99 फीसदी से ज्यादा है। Full Story: India’s Competition Commission Orders Investigation Against Google For ‘Unfair Practices’
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