हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आप विधायक कुलदीप कुमार पर मुकदमा दर्ज, कोरोना संक्रमित होने का आरोप

हाथरस गैंगरेप की पीड़िता के परिवार से मिलने गए दिल्ली की कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार के खिलाफ हाथरस के चंदपा कोतवाली में महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. दरअसल, विधायक कुलदीप कुमार पर आरोप है कि उन्होंने कोरोना संक्रमित होने के बावजूद हाथरस में परिवार से मुलाकात की.
लेकिन 4 अक्टूबर को विधायक कुलदीप कुमार ने हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस मुलाकात उसका वीडियो ट्वीट भी किया.
दरअसल, 29 सितंबर को आप विधायक कुलदीप कुमार ने खुद ट्वीट करके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी. कुलदीप कुमार ने ट्वीट किया था- पिछले दो दिनों से मुझे हल्का बुख़ार होने की वजह से आज मैंने कोविड-19 टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है. जिसके बाद मैं घर पर होम आइसोलेशन में रहूँगा जो भी साथी पिछले 2-3 दिनो में मुझसे मिले है वो अपना टेस्ट ज़रूर करा ले.Case registered against Delhi AAP MLA Kuldeep Kumar under Epidemic Act: Hathras Superintendent of Police
— ANI (@ANI) October 7, 2020
He had announced on 29th September that he had tested positive for #COVID19 and on 4th October he posted videos of his visit to #Hathras, Uttar Pradesh.
पिछले दो दिनों से मुझे हल्का बुख़ार होने की वजह से आज मैंने #Covid19Test कराया जिसकी रिपोर्ट postive आयी है जिसके बाद मैं घर पर #HomeIsolation में रहूँगा जो भी साथी पिछले 2-3 दिनो में मुझसे मिले है वो अपना टेस्ट ज़रूर करा ले !
— MLA Kuldeep Kumar (@KuldeepKumarAAP) September 29, 2020
लेकिन 4 अक्टूबर को विधायक कुलदीप कुमार ने हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस मुलाकात उसका वीडियो ट्वीट भी किया.
इस मुलाकात के बाद दिल्ली बीजेपी ने विधायक के खिलाफ कार्यवाई की मांग की. दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट- 29 सितम्बर को केजरीवाल जी के विधायक अपने आप को कोरोना पॉजिटिव बता रहे हैं और 4 तारीख को सभी की जान जोख़िम में डालकर ये घटिया राजनीति करने हाथरस चले गए. कौन से प्रोटोकॉल के तहत ये 5 दिन में हाथरस गए? इनपर एपिडेमिक एक्ट के तहत तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए. इसके बाद कोतवाली चंदपा के इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह ने बताया कि आप विधायक के खिलाफ कोविड-19 महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. महामारी ऐक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की कैद या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है. कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने कई वालों पर महामारी ऐक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं. हालाँकि, इस पुरे मामले पर आप विधायक कुलदीप कुमार ने दावा किया है कि उन्होंने हाथरस जाने से पहले कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी. हालांकि विधायक की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, उन्होंने रैपिड एन्टीजन टेस्ट कराया था और आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक रैपिड एंटीजन टेस्ट में आया निगटिव कंफर्म निगेटिव नहीं माना जाता है.प्रशासन की अनुमति के बाद हाथरस में पीड़ित मनीषा बहिन के परिवार से मिलने पहुँच गया हूँ।।@SanjayAzadSln @ArvindKejriwal @AamAadmiParty pic.twitter.com/LwqWzo3LOM
— MLA Kuldeep Kumar (@KuldeepKumarAAP) October 4, 2020
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